भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा २४७ :
कपटपूर्वक या बेइमानी से किसी भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना :
(See section 178(5) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : कपटपूर्वक भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण परिवर्तित करना ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से १.(किसी भारतीय सिक्के) पर कोई ऐसी क्रिया करेगा जिससे उस सिक्के का वजन कम हो जाए या उसका मिश्रण परिवर्तित हो जाए, वह दानों में से किसी भांति के कारावास दण्डित जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा ।
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१. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा क्वीन के किसी भी सिक्के के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
