Ipc धारा १७१ छ : निर्वाचन के सिलसिलेमें मिथ्या कथन करना :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा १७१ छ :
निर्वाचन के सिलसिलेमें मिथ्या कथन करना :
(See section 175 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन ।
दण्ड :जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी (उम्मीदवार) के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता हो या विश्वास करता हो अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।

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