Ipc धारा १४१ : विधिविरुद्ध जमाव :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
अध्याय ८ :
लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में :
धारा १४१ :
विधिविरुद्ध जमाव :
(See section 189(1) of BNS 2023)
पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधिविरुद्ध जमाव कहा जाता है, यदि उन व्यक्तियों का, जिनसे वह जमाव गठित हुआ है, सामान्य उद्देश्य हो –
पहला :
१.(केन्द्रीय सरकार को, या किसी राज्य सरकार को, या संसद को या किसी राज्य के विधान मण्डल,) को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, आतंकित करना, अथवा
दुसरा :
किसी विधि के, या किसी वैध (विधि अनुकूल) आदेशिका के, निष्पादन (पालन) का प्रतिरोध करना, अथवा
तीसरा :
किसी रिष्टी (हानी) या आपराधिक अतिचार या अन्य अपराध का करना, अथवा
चौथा :
किसी व्यक्ती पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी संपत्ति का कब्जा लेना या अभिप्राप्त करना या किसी व्यक्ती को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से , या जल के उपभोग करने के अधिकार या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो, या उपभोग करता हो, वंचित करना या किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित करना, अथवा
पाँचवा :
आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा, किसी व्यक्ती को वह करने के लिए, जिसे करने के लिए वह वैध (विधिके अनुसार) रुप से आबद्ध न हो या उसका लोप करने के लिए, जिसे करने का वह वैध रुप से हकदार हो, विवश करना ।
स्पष्टीकरण :
कोई जमाव, जो इकट्टा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद को विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा ।
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१. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा केन्द्रीय या किसी प्रान्तीय सरकार या विधान-मंडल के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

धारा १४२ :
विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना :
(See section 189(2) of BNS 2023)
जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते है, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है ।

धारा १४३ :
दण्ड ( विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए) :
(See section 189(2) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होना ।
दण्ड :छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट
———
जो कोई विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा १४४ :
घातक आयुधों (शस्त्र) से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना :
(See section 189(4) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी घातक आयुध से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना ।
दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट
———–
जो कोई किसी घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रमण आयुध के रुप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास सें दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा १४५ :
किसी विधिविरुद्ध जमाव में बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, यह जानते हुए उसमें सम्मिलित होना या उसमें बने रहना :
(See section 189(3) and (5) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दिया गया है सम्मिलित होना या उसमें बना रहना ।
दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट
———
जो कोई किसी विधिविरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधिविरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिद्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा, या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डिनीय होगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा १५० :
विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों का भाडे पर लेना या भाडे पर ले के प्रति मौनानुकूलता (साठगाठ) :
(See section 189(6) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विधिविरुद्ध जमाव में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को भाडे पर लेना, वचनबद्ध करना, या नियोजित करना ।
दण्ड :वही जो ऐसे जमाव के सदस्य के लिए और ऐसे जमाव के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए है ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :इसके अनुसार कि अपराध जमानतीय है या अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :वह न्यायालय जिसके द्वारा वह अपराध विचारणीय है ।
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जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ती को किसी विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या उसका सदस्य बनने के लिए भाडे पर लेगा या वचनबद्ध या नियोजित करेगा या भाडे पर लिए जाने का वचनबद्ध या नियोजित करने का संप्रवर्तन करेगा या उसके प्रति मौनानुकूल (साठगाठ) बना रहेगा, वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के रुप में, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य के नाते ऐसे भाडे पर लेने, वचनबद्ध या नियोजन के अनुसरण में किए गए किसी भी अपराध के लिए उसी प्रकार दण्डनीय होगा, मानो वह ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य रहा था या ऐसा अपराध उसने स्वयं किया था ।

धारा १५१ :
पाँच या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात् उसमें यह जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना :
(See section 189(5) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : पांच या अधिक व्यक्तियों के किसी जमाव को बिखर जाने का समादेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना ।
दण्ड :छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई पाँच या अधिक व्यक्तीयों के किसी जमाव में, जिससे लोक शांति में विघ्न(बाधा) कारित होना संभाव्य हो, ऐसे जमाव को बिखर जाने का समादेश विधिपूर्वक (विधिअनुसार) दे दिए जाने पर, यह जानते हुऐ सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण :
यदि वह जमाव धारा १४१ के अर्थ के अन्तर्गत विधिविरुद्ध जमाव हो, तो अपराधी धारा १४५ के अधीन दण्डनीय होगा ।

धारा १५७ :
ऐसे व्यक्तियोंको संश्रय देनो, जो विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाडे पर लाए गए :
(See section 189(7) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विधिविरुद्ध जमाव के लिए भाडे पर लाए गए व्यक्तियों को संश्रय देना ।
दण्ड :छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट।
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जो कोई अपने अधिभोग या भारसाधन, या नियंत्रण के अधीन किसी गृह या परिसर में किन्हीं व्यक्तियों को, यह जानते हुए कि वे व्यक्ती विधिविरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने या सदस्य बनने के लिए भाडे पर लाए गए, वचनबद्ध या नियोजित किए गए है या भाडे पर लाए जाने, वचनबद्ध या नियोजित किए जाने वाले है, उनको संश्रय देगा, आने देगा या सम्मिलित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

धारा १५८ :
विधिविरुद्ध जमाव में या बल्वे (दंगा /उपद्रव) में भाग लेने के लिए भाडे पर जाना :
(See section 189(8) and (9) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : विधिविरुद्ध जमाव या बल्वे में भाग लेने के लिए भाडे पर जाना ।
दण्ड :छह मास के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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अपराध : या सशस्त्र चलना ।
दण्ड :दो वर्ष के लिए कारावास, या जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई धारा १४१ में विनिर्दिष्ट (वर्णित) कार्यो में से किसी कार्य को करने के लिए या करने में सहायता देनें के लिए वचनबद्ध किया या भाडे पर लिया जाएगा या वचनबद्ध किए जाने के लिए या अपनी प्रस्थापना करेगा या प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।
या सशस्त्र चलना :
तथा जो कोई पुवोक्त प्रकार से वचनबद्ध होने पर या भाडे पर लिए जाने पर, किसी घातक आयुध से या ऐसी किसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रुप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित चलने के लिए वचनबद्ध होगा या अपनी प्रस्थापना करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

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