Ipc धारा १३४ : ऐसे हमले का दुष्प्रेरण,जब हमला किया जाए :

भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा १३४ :
ऐसे हमले का दुष्प्रेरण,जब हमला किया जाए :
(See section 162 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : ऐसे हमले का दुष्प्रेरण, यदि हमला किया जाता है ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट
———-
जो कोई १.(भारत सरकार) की सेना, २.(नौसेना या वायुसेना) के आफिसर, सैनिक, ३.(नौसैनिक या वायुसैनिक) द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर(अधिकारी) पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, यदि ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरुप किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी,और जुर्माने से भी दण्डीनीय होगा ।
———
१. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा क्वीन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९२७ के अधिनियम सं० १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा या नौसेना के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९२७ के अधिनियम सं० १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा या नौसैनिक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Leave a Reply