भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा १२७ :
१२५ और १२६ धारा में वर्णित युद्ध या लुटपाट द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना :
(See section 155 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : धारा १२५ और १२६ में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई सम्पत्ति प्राप्त करना ।
दण्ड :सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना और कुछ सम्पत्ति का समपहरण ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय
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जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा १२५ और १२६ में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति के समपहरण से भी दण्डनीय होगा ।