भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा १२५ :
भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना :
(See section 153 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली या उससे शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना या ऐसे युद्ध करने का दुष्प्रेरण ।
दण्ड :आजीवन कारावास और जुर्माना, या सात वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना, या जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :अजमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :सेशन न्यायालय
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जो कोई १.(भारत सरकार) से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ती की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह २.(आजीवन कारावास) से, जिसमें जुर्माना जोडा जा सकेगा, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोडा जा सकेगा, या जर्माने से दण्डित किया जाएगा ।
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१. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा क्वीन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९५५ के अधिनियम सं० २६ की धारा ११७ और अनुसूची द्वारा आजीवन निर्वासन के स्थान पर प्रतिस्थापित ।