भारतीय दण्ड संहिता १८६०
अध्याय ५ क :
१.(आपराधिक षडयंत्र :
धारा १२० क :
आपराधिक षडयंत्र की परिभाषा :
(See section 61(1) of BNS 2023)
जबकि दो या अधिक व्यक्ती-
१) कोई अवैध(विधी विरुध्द) कार्य, अथवा
२) कोई ऐसा कार्य, जो अवैध (विधी विरुध्द्न) अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को सहमत होते है, तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र कहलाती है :
परन्तु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षडयंत्र तब तक न होगी, जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता ।
स्पष्टीकरण :
अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है, यह तत्वहीन है ।
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१. १९१३ के अधिनियम सं० ८ की धारा ३ द्वारा अन्त:स्थापित ।