भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा १७१ ज :
निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय (भूगतान / भरणा) :
(See section 176 of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय ।
दण्ड :पाँच सौ रुपए का जुर्माना ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :असंज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ।
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जो कोई किसी अभ्यथी (उम्मीदवार) के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी (उम्मीदवार) का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक समा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, जो पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा :
परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किए हों, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हो, उस तारिख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हो, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी (उम्मीदवार) का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जाएगा की उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी (उम्मीदवार) के प्राधिकार से किए है ।