भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा १५९ :
दंगा (झगडा /लडाई / कलह) :
(See section 194(1) of BNS 2023)
जब कि दो या अधिक व्यक्ति लोकस्थान में लडकर लोक शांति में विघ्न डालते है, तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते है ।
धारा १६० :
दंगा (झगडा /लडाई / कलह) करने के लिए दण्ड :
(See section 194(2) of BNS 2023)
अपराध का वर्गीकरण :
अपराध : दंगा करना ।
दण्ड :एक मास के लिए कारावास, या एक सौ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों ।
संज्ञेय या असंज्ञेय :संज्ञेय ।
जमानतीय या अजमानतीय :जमानतीय ।
शमनीय या अशमनीय : अशमनीय ।
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है :कोई मजिस्ट्रेट ।
———-
जो कोई दंगा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।