भारतीय दण्ड संहिता १८६०
धारा १३९ :
कुछ (कतिपय) अधिनियमों के अध्यधीन व्यक्ती :
(See section 167 of BNS 2023)
कोई व्यक्ती जो १.(आर्मी एक्ट, २.(सेना अधिनियम, १९५० (१९५० का ४६)), नेवल डिसिप्लिन एक्ट, ३.(४.(***) ५.(इंडियन नेवी एक्ट १९३४ (१९३४ का ३४)(अब नौसेना अधिनियम १९५७ (१९५७ का ६२) देखिए) ), ६.(एयर फोर्स एक्ट या वायुसेना अधिनियम, १९५० (१९५० का ४५)))) के अध्यधीन है, इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दण्डनीय नहीं है ।
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१. १९२७ के अधिनियम सं० १० की धारा २ और अनुसूची १ द्वारा क्वीन की सेना या नौसेना या ऐसी सेना या नौसेना के किसी भी भाग के लिए किन्हीं युद्ध नियमों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. १९५१ के अधिनियम सं० ३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा भारतीय सेना अधिनियम १९११ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. १९३४ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २ और अनुसूची द्वारा अन्त:स्थापित ।
४. विधि अनुकूलन आदेश १९५० द्वारा अथवा उस अधिनियम द्वारा उपान्तरित किया गया हो शब्दों का लोप किया गया ।
५. अब नौसेना अधिनियम १९५७ (१९५७ का ६२) देखिए ।
६. १९३२ के अधिनियम सं० १४ की धारा १३० और अनुसूची द्वारा या वायु सेना अधिनियम के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
७. १९५१ के अधिनियम सं० ३ की धारा ३ और अनुसूची द्वारा भारतीय वायु सेना अधिनियम १९३२ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।