अनुच्छेद १३१-क : निरसित :
भारत का संविधान :
१.अनुच्छेद १३१-क :
निरसित :
(केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता । ) संविधान (तैतालीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७७ की धारा ४ द्वारा (१३.४.१९७८) से निरसित ।
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१.संविधान (बयालीसवां संशोधन ) अधिनियम, १९७६ की धारा २३ द्वारा (१-२-१९७७ से) अंत:स्थापित ।
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