खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा ७७ :
अभियोजनों के लिए समय-सीमा :
इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के कारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा :
परन्तु खाद्य सुरक्षा आयुक्त, लेखबद्ध किए गए कारणों से तीन वर्ष तक की विस्तारित अवधि के भीतर अभियोजन का अनुमोदन कर सकेगा।
