खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६
धारा २० :
संदूषक, प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ, भारी धातु आदि :
किसी खाद्य पदार्थ में ऐसी मात्रा से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए अधिक मात्रा में संदूषक प्राकृतिक रूप से व्युत्पन्न होने वाले विषैले पदार्थ टाक्सिन्स या हार्मोन या भारी धातु नहीं होगी।