Esa 1908 धारा ७ : अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन :

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८
धारा ७ :
अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन :
इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के लिए कोई न्यायालय १.(***)२.(जिला मजिस्ट्रेट) की सम्मति के बिना कार्यवाही नहीं करेगा।
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१. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश १९३७ द्वारा स्थानीय सरकार या शब्द निरसित किए गए ।
२. २००१ के अधिनियम सं. ५४ की धारा ३ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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