विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १९०८
धारा ३ :
जीवन या सम्पत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए दंड :
कोई व्यक्ति जो विधिविरुद्धत: और विद्वेषत: –
(a)(क) किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गम्भीर क्षति होने की संभाव्यता है, वह, चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुत: कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा;
(b)(ख) किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की सम्भाव्यता है, वह, चाहे किसी व्यक्ति या किसी संपत्ति को वस्तुत: कोई क्षति हुई हो अथवा नहीं, मृत्यु या कठोर आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।
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१. २००१ के अधिनियम सं०५४ की धारा २ द्वारा (धाराओं २ से ५ के स्थान पर) प्रतिस्थापित ।
