Constitution अनुच्छेद ५६ : राष्ट्रपति की पदावधि ।

भारत का संविधान
अनुच्छेद ५६ :
राष्ट्रपति की पदावधि ।
१) राष्ट्रपति अपने पदग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा :
परंतु –
क)राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
ख) संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद ६१ में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा;
ग)राष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पदग्रहण नहीं कर लेता है ।
२) खंड (१) के परंतुक के खंड (क) अधीन उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोक सभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी ।

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