Child labour act धारा १७ : निरीक्षक की नियुक्ति :

बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा १७ :
निरीक्षक की नियुक्ति :
समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक भारतीय दंड संहिता (१८६० का ४५) के अर्थ में लोक सेवक समझा गाएगा ।

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