Child labour act धारा १७क : १.(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपबंधों का कार्यान्वयन किया जाना :

बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा १७क :
१.(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपबंधों का कार्यान्वयन किया जाना :
समुचित सरकार, जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के उपबंधों का उचित रुप से कार्यान्वयन किया जाए, ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और उस पर ऐसे कर्तव्य अधिरोपित कर सकेगी, जो आवश्यक हों तथा जिला मजिस्ट्रेट, उसके अधीनस्थ के ऐसे अधिकारी को, जो इस प्रकार प्रदत्त या अधिरोपित सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और सभी या किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा ऐसी स्थानीय सीमाओं को, विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके भीतर ऐसी शक्तियों या कर्तव्यों का निर्वहन किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो विहित किया जाए, किया जाएगा ।)
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा २० द्वारा अन्त:स्थापित ।

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