Child labour act धारा १५ : शास्तियों के संबंध में कुछ विधियों का उपांतरित रुप में लागू होना :

बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा १५ :
शास्तियों के संबंध में कुछ विधियों का उपांतरित रुप में लागू होना :
१) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (२) के अधीन उल्लिखित उपबंधों में से किसी के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है वहां वह इस अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (१) और उपधारा (२) में उपबंधित रुप में, न कि उन अधिनियमों के अधीन, जिनमें वे उपबंध अन्तर्विष्ट है, शास्तियों का दायी होगा ।
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट उपबंध निम्नलिखित है :-
(a)क) कारखाना अधिनियम १९४८ (१९४८ का ६३) की धारा ६७;
(b)ख) खान अधिनियम १९५२ (१९५२ का ३५) की धारा ४०;
(c)ग) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम १९५८ (१९५८ का ४४) की धारा १०९; और
(d)घ) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम १९६१ (१९६१ का २७) की धारा २१ ।

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