बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा १४ग :
१.(छुडाए गए बालक या कुमार का पुनर्वास :
ऐसे बालक या कुमार का, जो इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित किया गया है और उसे छुडा लिया गया है, तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार पुनर्वास किया जाएगा ।)
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा १९ द्वारा अन्त:स्थापित ।