बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा १४ख :
१.( बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि :
१) समुचित सरकार, प्रत्येक जिले में अथवा दो या अधिक जिलों के लिए बालक और कुमार श्रम पुनर्वास निधि नामक एक निधि की स्थापना करेगी, जिसमें ऐसे जिले या जिलों की अधिकारिता के भीतर के बालक और कुमार के नियोजक से वसूल की गई जुर्माने की रकम जमा की जाएगी ।
२) समुचित सरकार, प्रत्येक ऐसे बालक या कुमार के लिए, जिसके लिए उपधारा (१) के अधीन जुर्माने की रकम जमा की गई है, निधि में पंद्रह हजार रुपए की रकम जमा करेगी ।
३) उपधारा (१) और उपधारा (२) के अधीन निधि में जमा की गई रकम ऐसे बैंको में जमा की जाएगी या उसका ऐसी रीती में विनिधान किया जाएगा, जैसा समुचित सरकार विनिश्चित करे ।
४) उपधारा (३) के अधीन, यथास्थिति, जमा की गई या विनिहित रकम, और उस पर प्रोद्भूत व्याज की रकम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे बालक या कुमार को संदत्त की जाएगी जिसके पक्ष में ऐसी रकम जमा की गई है ।
स्पष्टीकरण :
समुचित सरकार के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद २३९क के अधीन संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या उपराज्यपाल भी है ।
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा १९ द्वारा अन्त:स्थापित ।