Child labour act धारा १२ : १.(धारा ३क और धारा १४) की संक्षिप्ति को अंतर्विष्ट करने वाली सूचना का संप्रदर्शन :

बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा १२ :
१.(धारा ३क और धारा १४) की संक्षिप्ति को अंतर्विष्ट करने वाली सूचना का संप्रदर्शन :
प्रत्येक रेल प्रशासन, प्रत्येक पत्तन प्राधिकारी और प्रत्येक अधिष्ठाता, यथास्थिति, अपनी रेल के प्रत्येक स्टेशन पर या किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर या काम के स्थल पर किसी सहजदृश्य और सुगम स्थान पर स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में, इस अधिनियम की १.(धारा ३क और धारा १४) की संक्षिप्ति अन्तर्विष्ट करने वाली सूचना संप्रदर्शित करवाएगा ।
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा १६ द्वारा धारा ३ और धारा १४ शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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