बालक श्रम अधिनियम १९८६
धारा ११ :
रजिस्टर का रखा जाना :
प्रत्येक अधिष्ठाता द्वारा किसी स्थापन में काम करने के लिए नियोजित या अनुज्ञात १.(कुमारों) के संबंध में एक रजिस्टर रखा जाएगा जो काम के घंटो के दौरान सब समयों पर या जब किसी ऐसे स्थापन में काम हो रहा हो, तब सभी समयों पर निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलभ्य होगा, जिसमें निम्नलिखित दर्शित होंगे :-
(a)क) काम के लिए इस प्रकार नियोजित या अनुज्ञात किए गए प्रत्येक १.(कुमार) का नाम और उसके जन्म की तारीख;
(b)ख) किसी ऐसे १.(कुमार) के कम के घंटे और कालावधियां तथा विश्राम के वे अन्तराल जिनका वह हकदार है;
(c)ग) किसी ऐसे बालक के काम की प्रकृति; और
(d)घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।
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१. २०१६ के अधिनियम सं० ३५ की धारा १५ द्वारा बालक शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।