Constitution अनुच्छेद २८४ : लोक सेवकों ओर न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २८४ : लोक सेवकों ओर न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा । ऐसी सभी धनराशियां, जो - क)यथास्थिति, भारत सरकार या राज्य की सरकार द्वारा जुटाए गए या प्राप्त राजस्व या लोक धनराशियों से भिन्न…

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Constitution अनुच्छेद २८३ : संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २८३ : संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि । १)भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों के संदाय, उनसे धनराशियों के निकाले जाने, ऐसी निधियों में…

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Constitution अनुच्छेद २८२ : संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय ।

भारत का संविधान प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध : अनुच्छेद २८२ : संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय । संघ या राज्य किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह प्रयोजन ऐसा नहीं…

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Constitution अनुच्छेद २८१ : वित्त आयोग की सिफारिशें ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २८१ : वित्त आयोग की सिफारिशें । राष्ट्रपति इस संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

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Constitution अनुच्छेद २८० : वित्त आयोग :

भारत का संविधान अनुच्छेद २८० : वित्त आयोग : १) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांचवे वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा, वित्त आयोग का गठन करेगा…

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Constitution अनुच्छेद २७९क : माल और सेवा कर परिषद :

भारत का संविधान अनुच्छेद २७९क : १.(माल और सेवा कर परिषद : १) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम २०१६ के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर, आदेश द्वारा, माल और सेवा कर परिषद के नाम से ज्ञात एक परिषद का गठन…

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Constitution अनुच्छेद २७९ : शुध्द आगम आदि की गणना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २७९ : शुध्द आगम आदि की गणना । १)इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में शुध्द शुध्द आगम आदि आगम से किसी कर या शुल्क के संबंध में उसका वह आगम अभिप्रेत है जो उसके संग्रहण के खर्चों को घटाकर आए और…

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Constitution अनुच्छेद २७७ : व्यावृत्ति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २७७ : व्यावृत्ति । ऐसे कर, शुल्क, उपकार या फीसें, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य की सरकार द्वारा अथवा किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा उस राज्य, नगरपालिका, जिला या अन्य स्थानीय क्षेत्र…

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Constitution अनुच्छेद २७६ : वृत्तियों, व्यापारों आजीविकाओं और नियोजनों पर कर ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २७६ : वृत्तियों, व्यापारों आजीविकाओं और नियोजनों पर कर । १) अनुच्छेद २४६ में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य के विधान-मंडल की ऐसे करों से संबंधित कोई ,विधि जो उस राज्य के या उसमें किसी नगरपालिका, जिला बोर्ड,…

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Constitution अनुच्छेद २७५ : कुछ राज्यों को संघ से अनुदान ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २७५ : कुछ राज्यों को संघ से अनुदान । १)ऐसी राशियां, जिनका संसद् विधि द्वारा उपबंध करे, उन राज्यों के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी जिन राज्यों के विषय में…

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Constitution अनुच्छेद २७४ : ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालनेवाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ ारिश की अपेक्षा ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २७४ : ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालनेवाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ ारिश की अपेक्षा । १)कोई विधेयक या संशोधन, जो ऐसा कर या शुल्क, जिसमें राज्य हितबध्द है, अधिरोपित करता है या उसमें परिवर्तन…

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Constitution अनुच्छेद २७३ : जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २७३ : जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान । १)जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुध्द आगम का कोई भाग असम, बिहार, १.(ओडिशा ) और पश्चिमी बंगाल राज्यों को…

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Constitution अनुच्छेद २७१ : कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २७१ : कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार । अनुच्छेद २६९ और अनुच्छेद २७० में किसी बात के होते हुए, भी, संसद् १.(अनुच्छेद २४६क के अधीन माल और सेवा कर के सिवाय,) उन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट…

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Constitution अनुच्छेद २७० : उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २७० : १.(उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण । १)क्रमश: २.(अनुच्छेद २६८, अनुच्छेद २६९ और २६९क) में निर्दिष्ट शुल्कों और करों के सिवाय, संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क; अनुच्छेद २७१ में निर्दिष्ट करों और…

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Constitution अनुच्छेद २६९क : अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण :

भारत का संविधान अनुच्छेद २६९क : १.(अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण : १) अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में प्रदाय पर माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जाएगा तथा…

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Constitution अनुच्छेद २६९ : संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतू राज्यों को साँपे जाने वाले कर ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २६९ : संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतू राज्यों को साँपे जाने वाले कर । १.(१) २.(अनुच्छेद २६९क में यथा उपबंधित के सिवाय,) माल के क्रय या विक्रय पर कर और माल के परेषण पर कर, भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और…

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Constitution अनुच्छेद २६८ : संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क ।

भारत का संविधान संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण : अनुच्छेद २६८ : संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क । १)ऐसे स्टांप- शुल्क १.(***) जो संघ सूची में वर्णित हैं, भारत सरकार द्वारा…

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Constitution अनुच्छेद २६७ : आकस्मिकता निधि ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २६७ : आकस्मिकता निधि । १) संसद्, विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जो भारत की आकस्मिकता निधि के नाम से ज्ञात होगी जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी…

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Constitution अनुच्छेद २६६ : भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २६६ : भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे । १) अनुच्छेद २६७ के उपबंधों के तथा कुछ करों और शुल्कों के शुध्द आगम पूर्णत: या भागत : राज्यों को साँप दिए जाने के संबंध में इस अध्याय के…

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Constitution अनुच्छेद २६५ : विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जागा ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २६५ : विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जागा । कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

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