Mv act 1988 धारा ११५ : यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११५ : यानों का उपयोग निर्बंधित करने की शक्ति : यदि राज्य सरकार का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सडक या…

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Mv act 1988 धारा ११४ : यान तुलवाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११४ : यान तुलवाने की शक्ति : १)१.(२.(यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मोटर यान विभाग के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के पास) यह विश्वास करने का कारण है कि किसी माल यान या ट्रेलर का उपयोग…

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Mv act 1988 धारा ११३ : भार की सीमाएं और उपयोग किए जाने के बारे में निर्बन्धन :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११३ : भार की सीमाएं और उपयोग किए जाने के बारे में निर्बन्धन : १) राज्य सरकार राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा १(परिवहन यानों) के लिए परमिट दिए जाने के संबंध में शर्तें विहित कर सकेगी तथा किसी क्षेत्र…

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Mv act 1988 धारा ११२ : गति सीमा :

मोटर यान अधिनियम १९८८ अध्याय ८ : यातायात का नियंत्रण : धारा ११२ : गति सीमा : १) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में कसी मोटर यान को न तो उस अधिकतम गति से अधिक या न्यूनतम गति से कम गति पर चलाएगा, न चलवाएगा…

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Mv act 1988 धारा १११ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १११ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) कोई राज्य सरकार, मोटर यानों और ट्रेलरों के निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण का विनियमन करने के लिए धारा ११० की उपधारा (१) में विनिर्दिेष्ट बातों से भिन्न सभी बातों…

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Mv act 1988 धारा ११०ख : १.( किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र और परीक्षण अभिकरण :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११०ख : १.( किस्म-अनुमोदन प्रमाणपत्र और परीक्षण अभिकरण : १) किसी भी मोटर यान का, जिसके अंतर्गत कोई ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर या माड्युलर या हाइड्रोलिक ट्रेलर या साइड कार भी है, तब तक भारत में विक्रय या परिदान या…

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Mv act 1988 धारा ११०क : १.(मोटर यानों का वापस बुलाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११०क : १.(मोटर यानों का वापस बुलाना : १) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्माता को यह निदेश दे सकेगी कि वह किसी विशिष्ट किस्म के मोटर यानों या उसके परिवतियों को तब वापस बुलाएगी, यदी- (a)क) उस विशिष्ट किस्म के…

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Mv act 1988 धारा ११० : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ११० : केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार मोटर यानों और ट्रेलरों के निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित सभी बातों या उनमें से किसी की बाबत नियम बना सकेगी, अर्थात्…

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Mv act 1988 धारा १०९ : यानों के निर्माण औ अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबन्ध :

मोटर यान अधिनियम १९८८ अध्याय ७ : मोटर यानों का निर्माण, उपस्कर और अनुरक्षण : धारा १०९ : यानों के निर्माण औ अनुरक्षण संबंधी साधारण उपबन्ध : १) प्रत्येक मोटर यान का निर्माण ऐसे किया जाएगा और उसे ऐसे अनुरक्षित रखा जाएगा कि वह हर…

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Mv act 1988 धारा १०८ : राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकना :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०८ : राज्य सरकार की कुछ शक्तियों का केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग किया जा सकना : राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन प्रदत्त शक्तियां, ऐसे निगम या कम्पनी के सम्बन्ध में, जो केन्द्रीय सरकार के अथवा केन्द्रीय सरकार और…

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Mv act 1988 धारा १०७ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०७ : राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति : १) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी । २)विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे…

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Mv act 1988 धारा १०६ : यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०६ : यानों में पाई गई वस्तुओं का व्ययन : जहां राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा चलाए जा रहे किसी परिवहन यान में पाई गई किसी वस्तु पर उसके स्वामी द्वारा विहित अवधि के अन्दर दावा नहीं किया जाता वहां राज्य…

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Mv act 1988 धारा १०५ : प्रतिकर अवधारित करने के सिध्दांत और रीति तथा उसका संदाय :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०५ : प्रतिकर अवधारित करने के सिध्दांत और रीति तथा उसका संदाय : १) जहां धारा १०३ की उपधारा (२) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई विद्यमान परमिट रद्द किया जाता है…

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Mv act 1988 धारा १०४ : अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बन्धन :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०४ : अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत परमिट दिए जाने पर निर्बन्धन : जहां किसी अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत कोई स्कीम धारा १०० की उपधारा (३) के अधीन प्रकाशित की गर्स है वहां, यथास्थिति, राज्य…

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Mv act 1988 धारा १०३ : राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०३ : राज्य परिवहन उपक्रमों को परमिट दिया जाना : १) जहां किसी अनुमोदित स्कीम के अनुसरण में कोई राज्य परिवहन उपक्रम अधिसूचित क्षेत्र या अधिसूचित मार्ग की बाबत मंजिली गाडी परमिट या माल वाहक परमिट या ठेका गाडी परमिट…

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Mv act 1988 धारा १०२ : स्क्रीम का रद्द या उपांतरित किया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०२ : स्क्रीम का रद्द या उपांतरित किया जाना : १) यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह प्रस्तावित उपान्तरण की बाबत- एक) राज्य परिवहन उपक्रम को; और दोन) किसी अन्य व्यक्ति…

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Mv act 1988 धारा १०१ : राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चलाया जाना :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०१ : राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा कतिपय परिस्थितियों में अतिरिक्त सेवाओं का चलाया जाना : धारा ८७ में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य परिवहन उपक्रम, लोकहित में, विशेष अवसरों पर, जैसे मेलों और धार्मिक सम्मेलनों की ओर…

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Mv act 1988 धारा १०० : प्रस्थापना पर आपत्ति :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०० : प्रस्थापना पर आपत्ति : १) राजपत्र में किसी स्कीम के संबंध में प्रस्थापना के प्रकाशन पर तथा उस क्षेत्र या मार्ग में, जिसमें ऐसी स्कीम चलाने की प्रस्थापना है, परिचालित प्रादेशिक भाषा के कम से कम एक समाचारपत्र…

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Mv act 1988 धारा ९९ : राज्य परिवहन उपक्रम की सडक परिवहन सेवा के संबंध में प्रस्थापना का तैयार किया जाना और प्रकाशन :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ९९ : राज्य परिवहन उपक्रम की सडक परिवहन सेवा के संबंध में प्रस्थापना का तैयार किया जाना और प्रकाशन : १.(१) जहां किसी राज्य सरकार की यह राय है कि एक दक्ष, यथोचित, मितव्ययी और समुचित रूप से समन्वित सडक…

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Mv act 1988 धारा ९८ : इस अध्याय का अध्याय ५ और अन्य विधियों पर अध्यारोही होना :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा ९८ : इस अध्याय का अध्याय ५ और अन्य विधियों पर अध्यारोही होना : इस अध्याय और इसके अधीन बनाए गए नियम या किए गए आदेश के उपबंध अध्याय ५ में इस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी…

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