Bsa धारा ६ : हेतु, तैयारी और पुर्व का या पश्चात् का आचरण :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ६ : हेतु, तैयारी और पुर्व का या पश्चात् का आचरण : १) कोई भी तथ्य, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है । २) किसी वाद या कार्यवाही…

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Bsa धारा ५ : वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक (कारण / मामला ) या परिणाम है :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा ५ : वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के प्रसंग, हेतुक (कारण / मामला ) या परिणाम है : वे तथ्य सुसंगत है, जो सुसंगत तथ्यों के या विवाद्यक तथ्यों के अव्यवहित (सीधा / तुरन्त / आसन्न )…

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Bsa धारा ४ : एक ही संव्यवहार (कार्य-विवरण) के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ निकटता से संसक्त तथ्य : धारा ४ : एक ही संव्यवहार (कार्य-विवरण) के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति : जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से उस प्रकार संसक्त (संबंधित / संयोजित) है…

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Bsa धारा ३ : विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों को साक्ष्य दिया जा सकेगा :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ भाग २ : अध्याय २ : तथ्यों की सुसंगति के विषय में : धारा ३ : विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों को साक्ष्य दिया जा सकेगा : किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के,…

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Bsa धारा २ : परिभाषाएं :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ धारा २ : परिभाषाएं : १) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (a) क) न्यायालय शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रुप से प्राधिकृत…

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Bsa धारा १ : संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ (शुरवात):

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३ (२०२३ का अधिनियम क्रमांक ४७) निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों को समेकित करने और सिद्धांतो का उपबंध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के चौहत्तरवे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :- भाग १…

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Bnss धारा ५३१ : निरसन और व्यावृत्तियाँ :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५३१ : निरसन और व्यावृत्तियाँ : १) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) इसके द्वारा निरसित की जाती है । २) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि-- (a) क) यदि उस तारीख के जिसको यह…

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Bnss धारा ५३० : इलेक्ट्रानिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५३० : इलेक्ट्रानिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना : इस संहिता के अधीन सभी विचारण और कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत - एक) समन और वारंट को जारी करना, तामील और निष्पादन करना; दो) शिकायतकर्ता और साक्षियों की…

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Bnss धारा ५२९ : न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५२९ : न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य : प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सेशन न्यायालयों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अपने अधीक्षण का प्रयोग इस प्रकार करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो…

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Bnss धारा ५२८ : उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५२८ : उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति : इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी…

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Bnss धारा ५२७ : विक्रय से संबद्ध लोक-सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५२७ : विक्रय से संबद्ध लोक-सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना : कोई लोक-सेवक, जिसे इस संहिता के अधीन संपत्ति के विक्रय के बारे में किसी कर्तव्य का पालन करना है, उस…

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Bnss धारा ५२६ : विधि-व्यवसाय करने वाले वकिल का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर प न बैठना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५२६ : विधि-व्यवसाय करने वाले वकिल का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर प न बैठना : कोई वकिल, जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि-व्यवसाय करता है, उस न्यायालय में या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारीता के अन्दर…

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Bnss धारा ५२५ : वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रुप से हितबद्ध है :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५२५ : वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रुप से हितबद्ध है : कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मामले का, जिसमें वह पक्षकार है, या वैयक्तिक रुप से हितबद्ध है, उस न्यायालय की अनुज्ञा के बिना, जिसमें…

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Bnss धारा ५२४ : कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५२४ : कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति : यदि किसी राज्य का विधान-मण्डल संकल्प द्वारा ऐसी अनुज्ञा देता है तो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना…

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Bnss धारा ५२३ : उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५२३ : उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति : १) प्रत्येक उच्च न्यायालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकेगा - (a) क) वे व्यक्ति जो उसके अधीनस्थ दण्ड न्यायालयों में अर्जी…

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Bnss धारा ५२२ : प्ररुप :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५२२ : प्ररुप : संविधान के अनुच्छेद २२७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन रहते हुए, द्वितीय अनुसूची में दिए गए प्ररुप ऐसे परिवर्तनों सहित, जैसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हों, उसमें वर्णित संबद्ध प्रयोजनों के लिए उपयोग…

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Bnss धारा ५२१ : सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यकियों का कमान अफसरों को सौंपा जाना :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५२१ : सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यकियों का कमान अफसरों को सौंपा जाना : १) केन्द्रीय सरकार इस संहिता से और सेना अधिनियम, १९५० (१९५० का ४६), नौसेना अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६२) और वायुसेना अधिनियम, १९५० (१९५० का…

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Bnss धारा ५२० : उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ अध्याय ३९ : प्रकीर्ण : धारा ५२० : उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण : जब किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा धारा ४४७ के अधीन न करके अन्यथा किया जाता है तब वह अपराध के विचारण में वैसी ही…

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Bnss धारा ५१९ : कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५१९ : कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण : इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल के अवसान के पश्चात् कर सकता है यदि मामले…

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Bnss धारा ५१८ : चालू रहने वाला अपराध :

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ५१८ : चालू रहने वाला अपराध : किसी चालू रहने वाले अपराध की दशा में नया परिसीमा-काल उस समय के प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होगा जिसके दौरान अपराध चालू रहता है ।

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