Pcr act धारा ८ : कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलम्बित किया जाना :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा ८ : कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलम्बित किया जाना : जबकि वह व्यक्ति, जो धारा ६ के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध हो, किसी ऐसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन के बारे में जिसके सम्बन्ध में…

Continue ReadingPcr act धारा ८ : कुछ दशाओं में अनुज्ञप्तियों का रद्द या निलम्बित किया जाना :

Pcr act धारा ७क : १.(विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा ७क : १.(विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा : (१) जो कोई किसी व्यक्ति को सफाई करने या बुहारने या कोई पशु शव हटाने या किसी पशु की खाल खींचने या नाल काटने या इसी प्रकार…

Continue ReadingPcr act धारा ७क : १.(विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण समझा जाएगा :

Pcr act धारा ७ : अस्पृश्यता उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दण्ड :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा ७ : अस्पृश्यता उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दण्ड : (१) जो कोई - (a)(क) किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद १७ के अधीन अस्पृश्यता के अन्त होने से उसको प्रोद्भूत होने वाले किसी अधिकार का प्रयोग करने से…

Continue ReadingPcr act धारा ७ : अस्पृश्यता उद्भूत अन्य अपराधों के लिए दण्ड :

Pcr act धारा ६ : माल बेचने या सेवा करने से इन्कार के लिए दण्ड :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा ६ : माल बेचने या सेवा करने से इन्कार के लिए दण्ड : जो कोई उसी समय और स्थान पर और वैसे ही निबन्धनों और शर्तों पर, जिन पर कारबार के साधारण अनुक्रम में अन्य व्यक्तियों को ऐसा माल…

Continue ReadingPcr act धारा ६ : माल बेचने या सेवा करने से इन्कार के लिए दण्ड :

Pcr act धारा ५ : अस्पतालों, आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा ५ : अस्पतालों, आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड : जो कोई अस्पृश्यता के आधार पर- (a)(क) किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, शिक्षा-संस्था, या १.(***) किसी छात्रवास में, यदि वह अस्पताल, औषधालय,…

Continue ReadingPcr act धारा ५ : अस्पतालों, आदि में व्यक्तियों को प्रवेश करने देने से इन्कार करने के लिए दण्ड :

Pcr act धारा ४ : सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा ४ : सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड : जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई निर्योग्यता अस्पृश्यता के आधार पर लागू करेगा - (एक) किसी दुकान, लोक उपाहार-गृह, होटल या लोक मनोरंजन-स्थान में…

Continue ReadingPcr act धारा ४ : सामाजिक निर्योग्यताएं लागू करने के लिए दण्ड :

Pcr act धारा ३ : धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दण्ड :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा ३ : धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दण्ड : जो कोई किसी व्यक्ति को, - (a)(क) किसी ऐसे लोक-पूजा स्थान में प्रवेश करने से, जो उसी धर्म को मानने वाले १(***) या उसके किसी विभाग के अन्य व्यक्तियों…

Continue ReadingPcr act धारा ३ : धार्मिक निर्योग्यता लागू करने के लिए दण्ड :

Pcr act धारा २ : परिभाषाए :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा २ : परिभाषाए : इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- (a)१.(क) सिविल अधिकार से कोई ऐसा अधिकार अभिप्रेत है, जो संविधान के अनुच्छेद १७ द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिए जाने के कारण…

Continue ReadingPcr act धारा २ : परिभाषाए :

Pcr act धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५ धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ : १.(१९५५ का अधिनियम संख्यांक २२) २.(अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने) और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने और, उससे संबंधित बातों के लिए दंड विहित करने के लिए अधिनियम…

Continue ReadingPcr act धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

Arms act धारा ४६ : १८७८ के अधिनिय ११ का निरसन :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४६ : १८७८ के अधिनिय ११ का निरसन : १) इण्डियन आयुध अधिनियम १८७८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । २) इण्डियन आयुध अधिनियम १८७८ (१८७८ का ११) के निरसन के होते हुए भी, और साधारण खंड अधिनियम १८९७ (१८९७ का…

Continue ReadingArms act धारा ४६ : १८७८ के अधिनिय ११ का निरसन :

Arms act धारा ४५ : अधिनियम का कतिपय दशाओं में लागू न होना :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४५ : अधिनियम का कतिपय दशाओं में लागू न होना : इस अधिनियम की कोई भी बात, निम्नलिखित को लागू नहीं होगी - (a)क)(अ) आयुध या गोलाबारुद को, जो किसी समुद्रगामी जलयान या किसी वायुयान के फलक पर हो या जो…

Continue ReadingArms act धारा ४५ : अधिनियम का कतिपय दशाओं में लागू न होना :

Arms act धारा ४४ : नियम बनाने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४४ : नियम बनाने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी । २) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे…

Continue ReadingArms act धारा ४४ : नियम बनाने की शक्ति :

Arms act धारा ४३ : प्रत्यायोजित करने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४३ : प्रत्यायोजित करने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि धारा ४१ के अधीन की शक्ति या धारा ४४ के अधीन की शक्ति से भिन्न जिस किसी भी शक्ति या कृत्य का…

Continue ReadingArms act धारा ४३ : प्रत्यायोजित करने की शक्ति :

Arms act धारा ४२ : अग्न्यायुधों की गणना करने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४२ : अग्न्यायुधों की गणना करने की शक्ति : १) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र में के सब अग्न्यायुधों की गणना किए जाने का निदेश दे सकेगी, और ऐसी गणना करने के लिए सरकार के किसी…

Continue ReadingArms act धारा ४२ : अग्न्यायुधों की गणना करने की शक्ति :

Arms act धारा ४१ : छूट देने की शक्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४१ : छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तो के, यदि कोई हों, अध्यधीन, जैसी कि…

Continue ReadingArms act धारा ४१ : छूट देने की शक्ति :

Arms act धारा ४० : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४० : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण : किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने…

Continue ReadingArms act धारा ४० : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण :

Arms act धारा ३९ : कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३९ : कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक : किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा ३ के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

Continue ReadingArms act धारा ३९ : कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक :

Arms act धारा ३८ : अपराधों का संज्ञेय होना :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३८ : अपराधों का संज्ञेय होना : इस अधिनियम के अधीन अपराध १.(दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का २)) के अर्थ के अन्दर संज्ञेय होगा । --------- १. १९८३ के अधिनियम सं. २५ की धारा १४ द्वारा (२२-६-१९८३ से) दंड प्रकिया…

Continue ReadingArms act धारा ३८ : अपराधों का संज्ञेय होना :

Arms act धारा ३७ : गिरफ्तारी और तलाशी :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३७ : गिरफ्तारी और तलाशी : इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय - (a)क) इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई, सब गिरफ्तारियां और तलाशियां १.(दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ (१९७४ का २))…

Continue ReadingArms act धारा ३७ : गिरफ्तारी और तलाशी :

Arms act धारा ३६ : कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ३६ : कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना : १) हर व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान हो, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर…

Continue ReadingArms act धारा ३६ : कतिपय अपराधों के बारे में इत्तिला का दिया जाना :