Bsa धारा ९३ : पाँच वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ९३ :
पाँच वर्ष पुराने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा :
जहाँ कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जिसका पाँच वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है पेश किया गया है, वहाँ न्यायालय, यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक होना तात्पर्यित है, उसके द्वारा या उसकी और से इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लगाया गया था ।
धारा ८१ का स्पष्टीकरण इस धारा को भी लागू है ।

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