भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ८७ :
इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण-पत्र के बारे में उपधारणा :
जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय, यह उपधारित करेगा कि यदि उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणपत्र को स्वीकार किया गया था तो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण-पत्र में सूचीबद्ध सूचना सही है, सिवाय उस सूचना के जो उपयोगकर्ता की सूचना के रुप में विनिर्दिष्ट है जिसे सत्यापित नहीं किया गया है ।