भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ८६ :
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक के बारे में उपधारणा :
१) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अंतर्वलित है, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से, जिससे सुरक्षित प्रास्थिति संबंधित है, परिवर्तित नहीं किया गया है ।
२) किन्हीं ऐसी कार्यवाहीयों में, जिनमें सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक अंतर्वलित है, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि :-
(a) क) उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेक को चिन्हित या अनुमोदित करने के आशय से लगाया गया है;
(b) ख) सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक की दशा में के सिवाय, इस धारा की कोई बात इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक की अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित कोई उपधारणा सृजित नहीं करेगी ।
