भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ८५ :
इलेक्ट्रानिक करारों के बारे में उपधारणा :
न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसा इलेक्ट्रानिक या डिजिटल अभिलेख, जिसका ऐसा करार होना तात्पर्यित है जिस पर पक्षकारों के इलेक्ट्रानिक या डिजिटल चिन्हक है, पक्षकारों के इलेक्ट्रानिक चिन्हक लगाकर किया गया था ।