भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ८२ :
सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांको के बारे में उपधारणा :
न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक जो, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्यित है, वैसे ही बनाए गए थे और वे शुद्ध है, किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही है ।