भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ८० :
राजपत्रों, समाचारपत्रों और अन्य दस्तवेजों के बारे में उपधारणाएँ :
न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका राजपत्र होना या समाचार पत्र या जर्नल होना तात्पर्यित है तथा हर ऐसी दस्तावेज का, जिसका ऐसी दस्तावेज होना, तात्पर्यित है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है, यदि ऐसी दस्तावेज सारत: उस प्ररुप में रखी गई हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से पेश की गई हो, असली होना उपधारित करेगा ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा और धारा ९२ के प्रयोजन के लिए, कोई दस्तावेज उचित अभिरक्षा में रखा गया कहा जाता है, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा उसका ध्यान रखा जाता है, जिसके पास ऐसा दस्तावेज रखा जाना अपेक्षित है; किन्तु कोई अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि उसका वैध उत्पन्न होना साबित होता हो, या किसी मामले विशेष की परिस्थितियां ऐसी है, जो उस उत्पत्ति को प्रायिक बनाती है ।
