भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ७७ :
अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत :
निम्नलिखित लोक दस्तावेजें निम्नलिखित रुप से साबित की जा सकेगी :-
(a) क) केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्रालय और विभाग के, या किसी राज्य सरकार के, या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के किसी विभाग के अधिनियम, आदेश या अधिसूचनाएँ –
एक) उन विभागों के अभिलेखों द्वारा, जो क्रमश: उन विभागों के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित है, या
दो) किसी दस्तावेज द्वारा, जो ऐसी किसी सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित हुई तात्पर्यित है;
(b) ख) संसद या किसी राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियाँ, क्रमश: उन निकायों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों या संक्षिप्तियों द्वारा, या सम्पृक्त सरकार के आदेश द्वारा मुद्रित होना तात्पर्यित होने वाली प्रतियों द्वारा;
(c) ग) भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा निकाली गई उद्घोषणाएं, आदेश या विनियम, राजपत्र में अंतर्विष्ट प्रतियों या उद्धरणों द्वारा;
(d) घ) किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधान मण्डल की कार्यवाहियाँ, उनके प्राधिकार से प्रकाशित, या उस देश में सामान्यत: इस रुप में गृहीत, जर्नलों द्वारा, या उस देश या प्रभु की मुद्रा के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा, या किसी केन्द्रीय अधिनियम में उनकी मान्यता द्वारा;
(e) ङ) किसी राज्य के नगरपालिका या स्थानिय निकाय की कार्यवाहियाँ, ऐसी कार्यवाहियाँ की ऐसी प्रति द्वारा, जो उनके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित है, या ऐसे निकाय के प्राधिकार से प्रकाशित हुई तात्पर्यित होने वाली किसी मुद्रीत पुस्तक द्वारा;
(f) च) किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार की लोक-दस्तावेजें, मूल द्वारा या उसके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित किसी प्रति द्वारा, जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक की, या भारतीय कौन्सल या राजनयिक अभिकर्ता की मुद्रा के अधीन यह प्रमाण-पत्र है कि वह प्रति मूल की विधिक अभिरक्षा रखने वाले ऑफिसर द्वारा सम्यक रुप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति उस विदेश की विधि के अनुसार साबित किए जाने पर ।