भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ७६ :
प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत :
ऐसी प्रमाणित प्रतियाँ उन लोक दस्तावेजों की या उन लोक दस्तावेज के भागों की अन्तर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेगी जिनकी वे प्रतियाँ होना तात्पर्यित है ।