भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
लोक दस्तावेजें :
धारा ७४ :
लोक दस्तावेजें :
१) निम्नलिखित दस्तावेजें लोक दस्तावेजें है :-
(a) क) वे दस्तावेजें जो :-
एक) प्रभुतासम्पन्न (उच्चतम दर्जा धारी, शासक, राजा , प्रभु ) प्राधिकारी के ,
दो) शासकीय निकायों और अधिकरणों के; और
तीन) भारत के या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक ऑफिसरों के,
कार्यों के रुप में या कार्यों के अभिलेख के रुप में है;
(b) ख) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रखे गए, प्राइवेट (निजी मामलों में संबंधित) दस्तावेजों के लोक अभिलेख ।
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के सिवाय, अन्य सभी दस्तावेज प्राइवेट है ।