भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ६५ :
जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्तलेख का साबित किया जाना :
यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णत: या भागत: लिखी गई अभिकथित है, तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने का हस्तलेख, जितने के बारे में यह अभिकथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, उसके हस्तलेख में है ।