भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ४९ :
उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है :
दाण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है ।
स्पष्टीकरण १ :
यह धारा उन मामलों को लागू नहीं है, जिनमें किसी व्यक्ती का बुरा शील स्वयं विवाद्यक तथ्य है ।
स्पष्टीकरण २ :
पूर्व दोषसिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रुप में सुसंगत है ।