भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ४२ :
साधारण रुढि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत है :
जबकि न्यायालय को किसी साधारण रुढि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रुढि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की रायें सुंगत है, जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यत: उसे जानते होते ।
स्षष्टीकरण :
साधारण रुढी या अधिकार के अंतर्गत ऐसी रुढीयाँ या अधिकार आते है जो व्यक्तियों के किसी काफी बडे वर्ग के लिए सामान्य है ।
दृष्टांत :
किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कूए के पानी का उपयोग का अधिकार इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत साधारण अधिकार है ।