भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा २५ :
स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है, किन्तु विवंध (स्तंभित करना ) कर सकती है :
स्वीकृतियाँ, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, किन्तु एतस्मिन् पश्चात् अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विवंध रुप में प्रवर्तित हो सकेंगे ।