Bsa धारा १६७ : सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है, उसको साक्ष्य के रुप में उपयोग में लाना :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १६७ :
सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है, उसको साक्ष्य के रुप में उपयोग में लाना :
जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज को पेश करने से इंकार कर देता है, जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चूकी है; तब वह तत्पश्चात् उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रुप में उपयोग में नहीं ला सकेगा ।
दृष्टांत :
(बी) पर किसी करार के आधार पर (ऐ) वाद लाता है और वह (बी) को उसे पेश करने की सूचना देता है । विचारण में (ऐ) उस दस्तावेज की माँग करता है और (बी) उसे पेश करने से इंकार करता है । (ऐ) उसकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है । (ऐ) द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए कि वह करार स्टांपित नहीं है, (बी) दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है । वह ऐसा नहीं कर सकता ।

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