भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १६६ :
मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रुप में दिया जाना :
जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को, जिसे पेश करने की उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है, मंगाता है और ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है और उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसके पेश करने की मांग की थी, निरीक्षित हो जाती है, तब यदि उसे पेश करेन वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है, तो वह उसे साक्ष्य के रुप में देने के लिए आबद्ध होगा ।