भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १५५ :
अपमानित या क्षुब्ध (परेशानी से प्रभावित) करने के लिए आशयित प्रश्न :
न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानिक या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, तथापि रुप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है ।