भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १५३ :
युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया :
यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी अधिवक्ता द्वारा पुछा गया था, तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को, जिसके ऐसा अधिवक्ता अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा ।