भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १४६ :
सूचक प्रश्न :
१) कोई प्रश्न, जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पुछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है ।
२) सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुन:परीक्षा में, यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है,न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए ।
३) न्यायालय उन बातों के बारे में, जो पुन: स्थापना के रुप में या निर्विवाद है या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रुप से साबित हो चुके है, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा ।
४) सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे ।