Bsa धारा १२६ : कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रुप में सक्षमता :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा १२६ :
कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रुप में सक्षमता :
१) सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे ।
२) किसी व्यक्ति के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी ।

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