भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
अध्याय ९ :
साक्षियों के विषय में :
धारा १२४ :
कौन साक्ष्य दे सकेगा :
सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस (अपरिपक्व / तरुण), अतिवार्धक्य (अति वृद्धा-अवस्था), शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए पश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित है ।
स्पष्टीकरण :
कोई विकृत चित्त व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने विकृत चित्तता के कारण उसके किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो ।