भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ११७ :
किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा :
जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष कि अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी ।
स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए क्रूरता का वही अर्थ है, जो भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा ८६ में है ।