Bsa धारा ११५ : कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा :

भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ११५ :
कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा :
१) जहाँ कोई व्यक्ती उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के, –
(a) क) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसे उपद्रव को दबाने के लिए और लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति (जो अधिनियमित किया गया हो) के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है; या
(b) ख) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसमें एक मास से अधिक की अवधि के लिए लोक शांति में व्यापक विघ्न रहा है किए जाने का अभियुक्त है;
और यह दर्शित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था जब ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौपा गया है, ऐसे सदस्यों पर, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहें है, आक्रमण करने के लिए या उनका प्रतिराध करने के लिए उस स्थान से अग्न्यायुधों या विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था, वहाँ जब तक कि तत्प्रतिकू दर्शित नहीं किया जाता यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है ।
२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं, अर्थात् :-
(a) क) भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा १४७, धारा १४८, धारा १४९ या धारा १५० के अधीन कोई अपराध;
(b) ख) आपराधिक षडयंत्र या भारतीय न्याय संहिता २०२३ की धारा १४९ या धारा १५० के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण ।

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