भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३
धारा ११० :
उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है :
जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है , जो उसे प्रतिज्ञात (निश्चय पूर्वक या दृढता के साथ कहना ) करता है ।